राजनीतिफ़ोटो: Live Lawसुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी कर्मचारियों को अंतर-जिला स्थानांतरण का अधिकार नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सरकारी कर्मचारी अंतर-जिला स्थानांतरण का अधिकार नहीं रख सकते। कोर्ट ने कहा कि परिवार से दूर होना कर्मचारियों की सामान्य समस्या है और शिक्षा प्रणाली छात्रों के लिए है, न कि कर्मचारियों के स्थानांतरण की मांगों को पूरा करने के लिए।
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