राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने कहा- रिश्ता टूटना दुष्कर्म नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहमति से हुई शारीरिक अंतरंगता को केवल इसलिए दुष्कर्म नहीं माना जा सकता क्योंकि रिश्ता टूट गया। कोर्ट ने कहा कि पुरुष को भी रिश्ता खत्म करने का अधिकार है और रिश्ता टूटने पर दुष्कर्म का केस दर्ज नहीं किया जा सकता। यह फैसला सहमति और पारस्परिक समझ की अहमियत को रेखांकित करता है।
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