राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के...
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेने पर उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। यह फैसला पुलिस की मनमानी रोकने और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। कोर्ट ने इस समय सीमा का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है।
Amar Ujala·




