राजनीतिफ़ोटो: Live Lawसुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर-हिंदू धर्म में धर्मांतरण पर ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से गैर-हिंदू धर्म में धर्मांतरण करते हैं, वे केवल अपने पूर्व हिंदू दर्जे के आधार पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इस्लाम धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को ओबीसी आरक्षण से इनकार किया गया था।
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