राजनीतिफ़ोटो: Bar and Benchसुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम धर्मांतरण करने वाले ओबीसी दर्जा नहीं पा सकते
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण करते हैं, वे केवल अपने पूर्व धर्म के आधार पर पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मुस्लिम दर्जा का दावा नहीं कर सकते। यह आदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखता है जिसमें हिंदू से इस्लाम धर्मांतरण करने वालों को ओबीसी आरक्षण लाभ देने से इनकार किया गया था।
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