राजनीतिफ़ोटो: Mintसुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लाम धर्म परिवर्तन से पिछड़ा वर्ग आरक्षण नहीं मिलता
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि धार्मिक परिवर्तन के बाद सामाजिक पिछड़ापन हिंदू से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं हो सकता। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस्लाम धर्म में परिवर्तित व्यक्ति केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर पिछड़ा वर्ग आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। तमिलनाडु सरकार के आरक्षण नोटिफिकेशन को भी रद्द किया गया।
Mint··Chennai


