राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiसुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: गिरफ्तारी की गिनती हिरासत से शुरू होगी
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे की गिनती औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि हिरासत में लेने के समय से शुरू होगी। पुलिस को आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गिरफ्तारी असंवैधानिक मानी जाएगी।
News18 Hindi·


