राजनीतिफ़ोटो: News18दिल्ली में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन स्थल कब्जे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक प्रदर्शन स्थलों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और व्यापार करने व आजीविका कमाने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया। यह फैसला दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हालिया प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान आया।
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