सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे की अवधि हिरासत से शुरू होती है
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की 24 घंटे की अवधि औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि हिरासत के समय से शुरू होती है। यह निर्णय बताता है कि गिरफ्तारी की गणना उस समय से होती है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है, जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी कहा है।
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