सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत के बाद 24 घंटे में पेशी अनिवार्य की घोषणा की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है, यह समय सीमा गिरफ्तारी से नहीं बल्कि हिरासत से शुरू होती है। यदि यह समय सीमा पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति को रिहा करना होगा। कोर्ट ने अवैध हिरासत से बचाव के लिए इस नियम को महत्वपूर्ण बताया।
Dainik Bhaskar·


