राजनीतिफ़ोटो: News18सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे की गणना गिरफ्तारी नहीं, हिरासत से शुरू होती...
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि हिरासत में लेने के समय से शुरू होती है, न कि आधिकारिक गिरफ्तारी दर्ज होने से। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां बिना गिरफ्तारी दर्ज किए हिरासत में नहीं रख सकतीं। यह फैसला सुजीत दास बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 22(2) की व्याख्या करता है।
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