सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24 घंटे की गिरफ्तारी सीमा हिरासत से शुरू होती है
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने की 24 घंटे की संवैधानिक सीमा हिरासत में लेने के समय से शुरू होती है, न कि औपचारिक गिरफ्तारी के समय से। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में लेने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, इसलिए यह समय सीमा वहीं से लागू होती है।
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