राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने 40 साल बाद बेदखली आदेश बहाल किया
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की एक संपत्ति को लेकर लगभग 40 साल चले विवाद को समाप्त करते हुए कहा कि लंबित मुकदमेबाजी मकान मालिक की वास्तविक जरूरत को रोक नहीं सकती। कोर्ट ने 2025 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर किरायेदार रवि बाजपेयी की बेदखली के आदेश बहाल किए, जिससे देवेंद्र नाथ मिश्रा अपने न्यूरोसर्जन पुत्र के क्लिनिक के लिए संपत्ति वापस पा सके।
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