राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू घी मामले की ट्रायल ट्रांसफर करने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर लड्डू घी मिलावट मामले की ट्रायल आंध्र प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी। याचिका आरोपी मचिंद्र शंताराम लांके ने दायर की थी, जिसमें राजनीतिक बयानों के कारण प्रतिकूल माहौल का हवाला दिया गया था। जांच पूरी हो चुकी है और अधिकांश गवाह आंध्र प्रदेश के हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पांच वर्षों में 230 करोड़ रुपये के मिलावटी घी की आपूर्ति की बात कही।
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