राजनीतिफ़ोटो: Aaj Takसुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षित सीटों के रोटेशन की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों को समय-समय पर बदलने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि याचिकाकर्ता गलत नंबर डायल कर रहा है और विरोध प्रदर्शन करने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का रोटेशन विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं। याचिका में कहा गया था कि कुछ सीटें 1972 से आरक्षित हैं, जिससे विकल्प सीमित हो जाते हैं।
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