राजनीतिफ़ोटो: ABP Live Hindiसुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित सीटों के रोटेशन याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए लोकसभा और विधानसभा की आरक्षित सीटों में रोटेशन की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान में बदलाव संसद का काम है, अदालत का नहीं। याचिका में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के 191-कादीपुर विधानसभा क्षेत्र की लगातार आरक्षण को चुनौती दी गई थी। बेंच ने कहा कि मतदाता जाति या धर्म के बजाय पार्टी नीतियों के आधार पर वोट दें।
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