राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने विदेशी तलाक और दूसरी शादी पर याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विदेशी अदालत द्वारा शादी टूटने के आधार पर दिया गया तलाक भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने दूसरी शादी और आपराधिक साजिश मामले को रद्द करने की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा कि विदेशी तलाक भारतीय वैवाहिक कानून और सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करता है।
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