ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर तय करने में माता-पिता की सैलरी आय अकेली आधार नहीं हो सकती। केंद्र की संशोधन याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि नए क्रीमी लेयर नियम पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे। यह फैसला आरक्षण लाभ और लंबित नियुक्तियों की समीक्षा को प्रभावित करता है।
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