राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesसुप्रीम कोर्ट ने 700% हवाई किराया वृद्धि याचिका की तात्कालिक सुनवाई से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 700% हवाई किराया वृद्धि की याचिका की तात्कालिक सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, "हवाई यात्रा न करें।" न्यायाधीश विक्रम नाथ, संदीप मेहता और अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने तर्क सुना कि हवाई यात्रा एक आवश्यक सेवा है और यह वृद्धि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट एक अन्य याचिका भी सुन रहा है जो विमानन क्षेत्र में कड़े नियम और पारदर्शिता की मांग करती है।
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