राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaशिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडर्स को शामिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से शिक्षक भर्ती अधिसूचनाओं में थर्ड जेंडर को शामिल न करने का कारण पूछा है। अदालत ने पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पदों के कानूनी आधार और सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के समायोजन के तरीकों पर सवाल उठाए। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा।
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