राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldचाय बागान सौदे में धोखाधड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने चाय बागान के व्यावसायिक सौदे में असफलता को धोखाधड़ी नहीं माना और धोखाधड़ी के तहत मामला रद्द कर दिया। कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए दार्जिलिंग ऑर्गेनिक टी एस्टेट्स के पूर्व सीईओ इंद्रनील गोहो के खिलाफ मामला खत्म किया। विवाद 2021 के समझौते और असम के जामगुड़ी चाय बागान के लिए 40 लाख रुपये के हस्तांतरण से जुड़ा था।
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