राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट: चयन समिति में प्रक्रियात्मक त्रुटि से नियुक्ति रद्द नहीं होगी यदि उम्मीदवार...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन समिति के गठन में प्रक्रियात्मक त्रुटि होने पर भी यदि चयनित उम्मीदवार दोषी नहीं हैं और लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, तो नियुक्ति स्वतः रद्द नहीं होगी। ओडिशा के 18 वर्षों से सेवा देने वाले पशु निरीक्षकों की बर्खास्तगी को चयन समिति की त्रुटि के आधार पर असंवैधानिक ठहराया गया। न्यायालय ने प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को शून्य और शून्यनीय में विभाजित किया।
Deccan Herald··New Delhi




