दिल्ली विरोध प्रदर्शन में अवैध हिरासत रोकने का सुप्रीम कोर्ट आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को विरोध प्रदर्शन के दौरान अवैध हिरासत रोकने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने लोगों, यातायात, मेट्रो और रेल सेवाओं की स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ कानून और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। यह आदेश दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान निवारक हिरासत के कानूनी दायरे को स्पष्ट करता है।
The Hindu··Delhi




