सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा को हिमाचल को 11,973 एमयू बिजली सप्लाई का आदेश...
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने केंद्र के कैशलेस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए दशकों पुराने बिजली विवाद का समाधान किया। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को हिमाचल प्रदेश को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई करने का निर्देश दिया और पंजाब की आपत्तियों को खारिज कर दिया।
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