राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की विधवा को पेंशन देने का आदेश, तकनीकी आधारों...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के दावों को अति-तकनीकी आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। यह सम्मान निधि दान नहीं, बल्कि राष्ट्र का दायित्व है। कोर्ट ने 1945-46 के मैहर प्रजा मंडल आंदोलन में शामिल रमाकांत त्रिपाठी की विधवा सुशीला त्रिपाठी को 6% वार्षिक ब्याज सहित पेंशन देने का आदेश दिया। दावों की जांच व्यावहारिक दृष्टिकोण से होनी चाहिए।
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