राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और इंटरनेट बहाल करने, गैरकानूनी हिरासत रोकने का आदेश...
सुप्रीम कोर्ट ने विशेष बैठक में निर्देश दिया कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में नहीं लिया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया कि CJP प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद न किया जाए। कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने और इंटरनेट सेवा बाधित न करने का आदेश दिया, कानून व्यवस्था के अनुसार।
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