राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पीड़ितों को बैंक से मुआवजा देने का आदेश...
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी पर चिंता जताई और कहा कि यदि जांच में बैंक की लापरवाही पाई जाती है तो उन्हें पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वित्तीय संस्थानों के खिलाफ मुकदमा चलाने का संकेत दिया। कोर्ट ने RBI से सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची मांगी।
Deccan Herald··New Delhi




