राजनीतिफ़ोटो: The Hinduसुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल धोखाधड़ी पीड़ितों के लिए बैंकों से मुआवजे का आदेश दिया
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2026 को निर्णय दिया कि यदि बैंक की लापरवाही से डिजिटल धोखाधड़ी में नुकसान होता है तो बैंक को पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने साइबर अपराध को डिजिटल डकैती बताया और वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले संगठित साइबर अपराध की निंदा की। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच RBI के KYC संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करेगी।
The Hindu··New Delhi




