दिल्ली में प्रदर्शन पर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष सुनवाई की और सभी बैरिकेड हटाने तथा आवाजाही और इंटरनेट सेवा को सामान्य करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय को अवमानना नोटिस जारी किया गया और दो दिन में जवाब मांगा गया। कोर्ट ने आदेशों का पालन जरूरी बताया और कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर भी जवाब दिया।
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