राजनीतिफ़ोटो: Prabhat Khabarमेट्रो-ट्रेन सेवा रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो और ट्रेन सेवाएं रोकने के मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) के अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने गृह मंत्रालय के सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और डीएमआरसी अध्यक्ष को 13 अक्टूबर 2026 तक जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
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