राजनीतिफ़ोटो: Prabhat Khabarसुप्रीम कोर्ट: बच्चों का इंटरनेट उपयोग मौलिक अधिकार है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत बच्चों को इंटरनेट उपयोग का मौलिक अधिकार है। ऑनलाइन खतरों से बचाना जरूरी है, लेकिन उम्र के आधार पर पूरी रोक उचित नहीं। प्रतिबंध बच्चों को असुरक्षित वेबसाइटों की ओर ले जा सकते हैं और वे ऑनलाइन शोषण की शिकायत करने से डर सकते हैं। बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने में देरी पर चिंता जताई गई।
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