राजनीतिफ़ोटो: Hindustan Timesबिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों के बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दो दोषी बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया को जमानत दी। दोषियों को 17 साल की सजा हो चुकी थी। कोर्ट ने कहा कि मुकदमा मुंबई में स्थानांतरित होने के बाद गुजरात को सजा कम करने का अधिकार नहीं है, यह महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है। 11 दोषियों को 2008 में दोषी ठहराया गया था।
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