राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जल निकायों की सुरक्षा के लिए चार महीने दिए
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और संबंधित अधिकारियों को आर्द्रभूमियों का निरीक्षण कर उनकी सीमाएं तय करने और चार महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जल निकाय पीने के पानी का स्रोत हैं और जीवन के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। न्यायालय जल निकायों की अनदेखी नहीं कर सकता।
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