राजनीतिफ़ोटो: News18सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और इंटरनेट सामान्य चलाने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली मेट्रो और रेलवे सेवाएं तब तक सामान्य रूप से चलें जब तक कानून-व्यवस्था की स्थिति न बन जाए। अदालत ने यातायात नियमों के तहत जनता की स्वतंत्र आवाजाही, इंटरनेट सेवा बहाल रखने और वकीलों के कार्य में बाधा न डालने पर जोर दिया। बैरिकेड और हिरासत कानून के अनुसार होनी चाहिए, और सार्वजनिक व्यवस्था तथा अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समीक्षा जरूरी है।
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