राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बंधुआ मजदूरी कानून प्रभावी लागू करने के निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बंधुआ मजदूरी खत्म करने वाले कानून और पुनर्वास योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि संविधान में बंधुआ मजदूरी पर रोक केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। छह महीने में समान एसओपी लागू करने का आदेश दिया गया है ताकि मुक्त मजदूरों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन मिल सके। याचिकाओं में आर्थिक मदद में देरी और पुनर्वास की कमियों को उठाया गया था।
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