सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी ढांचे के बिना AIFs और FPIs के अंतिम लाभार्थियों का...
सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी ढांचे की अनुपस्थिति के कारण वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के अंतिम लाभार्थियों का पूर्ण सार्वजनिक खुलासा करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि एक सांसद ने यह मुद्दा संसद में उठाने के बजाय अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका क्यों दायर की। याचिका में AIFs और FPIs की तेजी से वृद्धि के बीच पारदर्शिता की चिंता जताई गई।
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