राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगाई को कानून पढ़ाई की अनुमति नहीं दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों के आरोपी शादाब अहमद को गाजियाबाद की यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के लिए जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अदालत ने जमानत की शर्तों में बदलाव करने से मना किया, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर जाने पर रोक है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली ने यह निर्णय सुनाया। आरोपी के वकील ने गाजियाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिले का हवाला दिया। याचिका वापस ली गई, लेकिन निचली अदालत से राहत लेने की अनुमति दी गई। शादाब को जनवरी में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी।
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