राजनीतिफ़ोटो: The News Minuteसुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया
15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेट एक्सेस हर व्यक्ति, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, का मौलिक अधिकार है। न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और के विनोद चंद्रन ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) का हवाला देते हुए बच्चों के इंटरनेट उपयोग के अधिकार को सुरक्षित और स्वतंत्र बताया। 136 पृष्ठों के आदेश में कहा गया कि बच्चों से इंटरनेट एक्सेस छीनना अनुचित होगा।
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