राजनीतिफ़ोटो: Mintसुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत इंटरनेट पहुंच को बच्चों सहित हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बताया। कोर्ट ने बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध को अस्वीकार करते हुए कहा कि सुरक्षा और स्वतंत्रता विरोधाभासी नहीं हैं। बच्चों को अपनी चेतना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए पूरी तरह से इंटरनेट प्रतिबंध सही नहीं है।
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