राजनीतिफ़ोटो: News18सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के लिए इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार घोषित किया
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(a) के तहत इंटरनेट एक्सेस को मौलिक अधिकार माना, जिसमें बच्चों को भी शामिल किया गया है। न्यायमंडल ने कहा कि बच्चों को इंटरनेट एक्सेस से वंचित करना अनुचित है और उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विवेक का अधिकार है। साथ ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बाल यौन शोषण सामग्री हटाने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
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