राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने 2022 के कर्नाटक भर्ती कानून को असंवैधानिक घोषित किया
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सिविल सर्विसेज एक्ट, 2022 को असंवैधानिक करार दिया क्योंकि यह 2011 के KPSC भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने वाले न्यायालय के फैसलों को निरस्त करने का प्रयास करता था। भर्ती में व्यापक भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद पाया गया था। कोर्ट ने कहा कि विधानमंडल के पास अंतिम न्यायिक फैसलों को पलटने का अधिकार नहीं है और इस कानून को "अधजन्मा" बताया।
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