राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमीलेयर मानदंड स्पष्ट किए, केंद्र को 8 सप्ताह का समय...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों का क्रीमीलेयर दर्जा केवल माता-पिता की वेतन से नहीं, बल्कि उनके पद की श्रेणी को भी ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। यह फैसला केवल संबंधित पक्षों पर लागू होगा और पहले से तय वरिष्ठता या पदोन्नति मामलों को पुनः नहीं खोला जाएगा। लंबित मामलों का निपटारा संबंधित अदालतें करेंगी। केंद्र को फैसले का पालन करने के लिए आठ सप्ताह का समय मिला है।
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