राजनीतिफ़ोटो: News18 Hindiबिहार एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नए फॉर्म-6 को मंजूरी न देने की...
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिहार एसआईआर मामले में नए फॉर्म-6 पर कोई न्यायिक फैसला नहीं दिया गया है। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि यह फॉर्म अदालत के सामने नहीं था, इसलिए इसे न मंजूरी मिली न नामंजूरी। इस बीच, फॉर्म-6 विवाद पर सीईसी ज्ञानेश कुमार को पक्षकार बनाकर नई PIL दाखिल की गई है। CJI सूर्यकांत ने गलत रिपोर्टिंग पर सख्त चेतावनी दी।
News18 Hindi·




