राजनीतिफ़ोटो: Deccan Heraldसुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ एम जोशी की अग्रिम जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्त भ्रष्टाचार मामले में आरोपी आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ एम जोशी की अग्रिम जमानत रद्द कर उसे तीन सप्ताह में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। जोशी दूसरे आरोपी हैं, जिन पर लोकायुक्त अधिकारियों के नाम पर अवैध वसूली का आरोप है। कर्नाटक लोकायुक्त के अनुसार, जोशी का पहले आरोपी निंगप्पा सावंत से संपर्क था और वसूली गई रकम क्रिप्टोकरेंसी में निवेश की गई।
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