राजनीतिफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने बंगलूरू में 30 साल पुरानी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगलूरू के नेलाकादिरानहल्ली गांव में 30 साल पुरानी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द कर दी। कोर्ट ने धोखाधड़ी और गंभीर अनियमितताएं पाईं और सहकारी समिति के लिए मंजूर आवास योजना न होने का भी उल्लेख किया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और के विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर एकल न्यायाधीश का आदेश बहाल किया। फैसले में पेंसिल्वेनिया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा गया कि सरकारी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के दायरे में होती हैं।
Amar Ujala··Bengaluru

