तकनीकफ़ोटो: The Hinduसुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सदस्यता आधारित यौन सामग्री पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑनलाइन मध्यस्थों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों से संबंधित यौन सामग्री को सदस्यता या पेवॉल के पीछे होस्ट, अपलोड या प्रचारित न करें। कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद बच्चे इंटरनेट का उपयोग करते रहते हैं और कम नियंत्रित प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। यह आदेश 2024 के निर्देशों की अवहेलना के बाद आया है।
The Hindu··New Delhi


