सुप्रीम कोर्ट ने निजी इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी प्रोफेशनल कॉलेज केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रवेश के बाद फीस बढ़ा सकते हैं, जैसे अप्रत्याशित खर्च। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डॉ बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक छात्रों पर 37% फीस वृद्धि और अतिरिक्त विकास शुल्क को रद्द कर दिया।
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