राजनीतिफ़ोटो: Mintसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में दो दिन ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी, सख्त...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है, लेकिन सख्त नियमों के साथ। पटाखे केवल सुबह 6-7 बजे और शाम 8-10 बजे फोड़ने की अनुमति है। अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम, साइलेंस जोन और शैक्षणिक संस्थानों के 300 मीटर के भीतर पटाखे प्रतिबंधित रहेंगे, जिन्हें 'नो-क्रैकर जोन' घोषित किया जाएगा। अधिकारियों को जागरूकता और पालन सुनिश्चित करना होगा।
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