राजनीतिफ़ोटो: Aaj Takसुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखों को समय सीमा के साथ...
सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के दिन 7 और 8 नवंबर को सुबह 6-7 बजे और रात 8-10 बजे के बीच ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी। अस्पताल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, वृद्धाश्रम और साइलेंस जोन के 300 मीटर के भीतर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शैक्षणिक संस्थान नो-क्रैकर जोन घोषित किए गए हैं। कोर्ट ने नियमों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया।
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