स्वास्थ्यफ़ोटो: Amar Ujalaसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 2 दिन ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में केवल 7 और 8 नवंबर 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक जलाए जा सकेंगे। अस्पताल, नर्सिंग होम, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक संस्थान और शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी रोक है। केवल हानिकारक तत्वों से मुक्त ग्रीन पटाखे ही अनुमति प्राप्त हैं।
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